अब पहले की तरह डांस बारों में सजेगी महफिल

इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट राहत मिली है। इस राहत से जिन तीन डांस बार को लाइसेंस मिले है वो पुराने नियमों के तहत काम करेंगे। नए एक्ट महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ़ ऑब्सेंस डांस इन होटल एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ डिग्निटी ऑफ़ वीमेन एक्ट 2016 एक्ट इन होटलों पर लागू नहीं होगा।
डांस बार में खुफिया कैमरा भी नहीं लगाये जायेंगे और जिन्हें शारब परोसने का लाइसेंस दिया गया है, उन्हें शराब परोसने से भी नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, डांस बार में शराब क्यों नहीं परोसी जा सकती जबकि उन्हें लाइसेंस दिया गया है।

सरकार कानून बनाकर शराब को प्रतिबंधित कर सकती है लेकिन जिनके पास लाइसेंस मिले हैं उन्हें शराब परोसने से कैसे रोक सकते हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो डांस बार में काम करने वाली महिलाओं के सम्मान की रक्षा करें और उन्हें सरक्षंण दे।

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